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सुलतानपुर में रंगदारी मांगने और जातिसूचक गाली देने का आरोपी गिरफ्तार

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जमीन पर कब्जे के बाद उसे छोड़ने के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप, मुकदमे में एससी-एसटी एक्ट भी शामिल

कोतवाली नगर पुलिस ने अलीपुर मोड़ से पकड़ा, आरोपी के खिलाफ पहले से छह मुकदमे दर्ज

सुशील मिश्रा

सुलतानपुर। रंगदारी मांगने, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान सुमन्त कुमार यादव उर्फ गोरे लाल, उम्र करीब 38 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय रामखेलावन, निवासी ग्राम महेदवा, पोस्ट पल्हीपुर, थाना कोतवाली नगर, सुलतानपुर के रूप में हुई है।

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस टीम ने आरोपी को अलीपुर मोड़ से गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में दर्ज मु0अ0सं0 478/2026 में धारा 115(2), 308(5), 352, 351(3) बीएनएस और 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।

जमीन पर कब्जे के बाद रंगदारी मांगने का आरोप

पुलिस के मुताबिक मामले में शिकायतकर्ता घनश्याम सोनकर पुत्र रामसागर, निवासी करौंदिया, सुलतानपुर ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था। कब्जा छोड़ने के बदले उससे रंगदारी की मांग की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार मांग की गई रकम नहीं देने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि सुमन्त यादव उर्फ गोरे लाल यादव दबंग किस्म का व्यक्ति है और उस पर अन्य लोगों की जमीन पर कब्जा करने तथा लोगों से रंगदारी मांगने के आरोप हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक रकम नहीं देने पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं भी की गई हैं।

आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं छह मुकदमे

पुलिस द्वारा जारी आपराधिक इतिहास के अनुसार सुमन्त यादव उर्फ गोरे लाल के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2019 का धारा 147, 148, 308, 452, 323 और 506 आईपीसी का मामला शामिल है।

इसके अलावा वर्ष 2022 में धारा 323, 504, 506 आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट, वर्ष 2023 में धारा 323, 504, 506 आईपीसी तथा वर्ष 2026 में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। वर्तमान मामले को मिलाकर पुलिस ने उसके खिलाफ कुल छह मुकदमों का आपराधिक इतिहास बताया है।

दो पुलिसकर्मियों ने की गिरफ्तारी

आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक विनोद कुमार पटेल और हेड कांस्टेबल जितेन्द्र कनौजिया शामिल रहे। पुलिस के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

  

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