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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बाल अपचारी को 20 साल की कठोर कैद, 54 हजार जुर्माना

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वीरेंद्र श्रीवास्तव वीरू

बहराइच। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी बाल अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 54 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला 22 जून 2022 का है। थाना दरगाह क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर बाल अपचारी अपने घर ले गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद डरा-धमकाकर लगातार दस माह तक दुष्कर्म करता रहा।

गर्भवती होने पर किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने थाने पर तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बाद में पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।

विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 25 सितंबर 2024 को आरोप पत्र के बाद मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायालय में शुरू हुई।

सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार गौतम की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा देने की मांग की।

अदालत ने बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद बाल अपचारी को घटना में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 54 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

 

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