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लोक अदालत में आपसी समझौते के साथ किया जाता है मामलों का निस्तारण

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महोबा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बुधवार को सचिव की अध्यक्षता में नामित अधिवक्ताओं एवं स्वयंसेविकाओं की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परविधिक स्वयं सेवकों को कार्य योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी दी तथा उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो को यथावत रजिस्टर में दर्ज करने, प्रारूप को भरे जाने एवं कार्य को सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कराये जाने सम्बन्धी जानकारी दी गयी। शिविर में स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष द्वारा संचालित लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर मामलों के निस्तारित किए जाने की जानकारी दी।
शिविर और बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोबा तेन्द्र पाल द्वारा आधार और एक्सेस ट्रैकिंग एवं समग्र समावेशन के लिए सर्वेक्षण (साथी) योजना के बारे में बताते हुए कहा कि भारत मे बच्चों की एक तिहाई आवादी चाईल्ड मैरिज में संलिप्त है जिसमे बच्चों का शोषण हो रहा है अतः चाईल्ड मैरिज को किसी भी प्रकार से सख्त कदम उठाते हुए रोकना आवश्यक है जिसके लिए समाज का जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने साथी व आशा के संदर्भ में सक्षम अधिकारियों व अन्य सदस्य की यूनिट बनायी जा रही है जो इन मामलो को चिन्हित करेगी तथा उनका समाधान व निराकरण करेगी। अपर जिला जज द्वारा परविधिक स्वयं सेवकों को कार्य योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी दी तथा उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो को यथावत रजिस्टर में दर्ज करने, प्रारूप को भरे जाने एवं कार्य को सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कराये जाने सम्बन्धी जानकारी दी गयी। बैठक में स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष सरिता वाधवानी द्वारा बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थायी लोक अदालत न्यायालय संचालित हो रही है जिसमें बीमा, बिजली, पानी, जमीन आदि से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण आपसी समझौते व गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाता है। उन्होंने विस्तृत रूप से स्थायी लोक अदालत के अन्तर्गत आने वाले विषयों के बारे में बताया। इस मौके पर लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के चीफ रामअवतार सिंह,डिप्टी रामनरेश यादव,असिस्टेंट हरेन्द्र मिश्र,योगेन्द्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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