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बिहार वोटर लिस्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक से किया इनकार, आयोग को दी राहत लेकिन उठाए कई सवाल

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चुनाव आयोग ने बिहार में SIR की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत 7.9 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता और पहचान की जांच की जा रही है। आयोग ने इसके लिए 11 प्रकार के दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन आधार और वोटर ID को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना है। इस पर 10 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया कि यह प्रक्रिया भेदभावपूर्ण, असंवैधानिक और चुनाव से पहले मतदाताओं को डराने वाली है।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा “हम SIR पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि प्रक्रिया संविधान के अनुरूप हो। आप केवल नागरिकता के आधार पर किसी को मतदाता सूची से बाहर नहीं कर सकते। यह गृह मंत्रालय का काम है।”

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