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सुलतानपुर में हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी

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मिट्टी का तेल डालकर महिला की हत्या के मामले में FTC-2 ने सुनाया फैसला, दोनों अभियुक्त दोषी करार

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी, 2020 में दर्ज हुआ था मुकदमा

सुशील मिश्रा

सुलतानपुर। हत्या के एक मामले में सुलतानपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 (FTC-2) ने दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के मुताबिक यह फैसला ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी और मॉनीटरिंग का परिणाम है।

दोषी ठहराए गए अभियुक्तों की पहचान सुभाष सिंह चौहान पुत्र स्वर्गीय कुंवर सिंह और जसकरन पुत्र दानबहादुर, निवासी ग्राम परसौली, मजरे ऐन्जर, थाना बल्दीराय, सुलतानपुर के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में मु.अ.सं. 286/2020, धारा 302/34 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।


2020 में दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा

पुलिस के अनुसार 22 सितंबर 2020 को वादिनी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि अभियुक्तों ने वादिनी की पुत्री पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक निरीक्षक नुरुलहुदा खान ने की थी।

विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र संख्या ए-01, दिनांक 5 जुलाई 2021 को न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा।

पुलिस की पैरवी के बाद अदालत ने सुनाई सजा

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल द्वारा मामले की लगातार निगरानी की गई। पुलिस के अनुसार अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के समुचित प्रस्तुतीकरण के बाद FTC-2, सुलतानपुर ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

सुलतानपुर पुलिस के अनुसार न्यायालयों में विचाराधीन गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी और मॉनीटरिंग के लिए अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।

 

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