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खड्डा में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, चार दुकानदारों पर कार्रवाई

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मीट-मछली की दुकानों का निरीक्षण, गंदगी और बिना पंजीकरण कारोबार मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कार्रवाई

मोहम्मद नईम

कुशीनगर। जनपद के तहसील खड्डा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मीट एवं मछली की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई एवं रखरखाव में कमी तथा बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार संचालित किए जाने की स्थिति सामने आने पर चार कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।


जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, उपजिलाधिकारी खड्डा के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश कुमार राय की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामआधीन चौहान ने खड्डा क्षेत्र स्थित मीट एवं मछली की दुकानों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 तथा संबंधित नियम-विनियमों के अंतर्गत निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान स्वच्छता एवं रखरखाव में कमी पाए जाने तथा बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार संचालित किए जाने पर संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26(2)(v) एवं धारा 31(2) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। कार्रवाई की जद में गिरजेश शाहनी पुत्र लालजी, निवासी टोला मोतीपुर हरिहरपुर, पोस्ट व थाना सिंदुरिया, महराजगंज, की शाहनी फिश ट्रेडिंग कंपनी, वार्ड नंबर-11 शास्त्रीनगर खड्डा स्थित मछली की दुकान शामिल है।

इसके अलावा कयामुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन कुरैशी, आफताब पुत्र शमीम तथा नसीर पुत्र हनीफ, सभी वार्ड नंबर-11 शास्त्रीनगर खड्डा निवासी, की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। इनमें दो दुकानों पर चिकन मीट तथा एक पर बकरे के मीट का कारोबार दर्ज है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र में खाद्य कारोबारियों में हलचल रही। विभाग ने खाद्य पदार्थों के कारोबार में स्वच्छता, मानकों के पालन तथा आवश्यक पंजीकरण को लेकर सतर्कता बरतने का संदेश दिया है।

 

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