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कानपुर ARTO प्रशासन आलोक कुमार सिंह को हाई कोर्ट से राहत, निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक

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आरटीओ कार्यालय में छापेमारी के बाद शासन ने किया था निलंबित, कोर्ट के आदेश के बाद संभाला दोबारा कार्यभार

संयुक्त टीम की कार्रवाई में कथित दलालों के पकड़े जाने के बाद भेजी गई थी रिपोर्ट, निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे आलोक कुमार सिंह

विजय वर्मा 

कानपुर। परिवहन विभाग के चर्चित निलंबन प्रकरण में एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत द्वारा निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद उन्होंने कानपुर में एआरटीओ प्रशासन का कार्यभार दोबारा संभाल लिया है।

आरटीओ कार्यालय में छापेमारी के बाद हुई थी कार्रवाई

मामला अगस्त माह में कानपुर के आरटीओ कार्यालय में जिला और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम की छापेमारी से जुड़ा है। कार्रवाई के दौरान एक दर्जन से अधिक कथित दलालों को पकड़े जाने की बात सामने आई थी।

छापेमारी के बाद जिलाधिकारी की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर शासन ने एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन सोमलता और दो लिपिकों को निलंबित कर दिया था।

निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे आलोक कुमार सिंह

निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ आलोक कुमार सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

कोर्ट के आदेश के बाद आलोक कुमार सिंह कानपुर आरटीओ कार्यालय पहुंचे और एआरटीओ प्रशासन का कार्यभार दोबारा संभाल लिया।

फिलहाल हाई कोर्ट की ओर से निलंबन आदेश पर दी गई अंतरिम राहत के बाद उनकी दोबारा तैनाती से परिवहन विभाग के इस प्रकरण में आगे की कानूनी और विभागीय प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है।

 

 

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