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लखनऊ में कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन सख्त, अग्निशमन नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई एलडीए की कोचिंग संचालकों संग बैठक, सील भवनों के लिए 29 जून से हेल्प डेस्क शुरू

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लखनऊ। राजधानी में कोचिंग संस्थानों और स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यशाला में एलडीए, अग्निशमन विभाग और विद्युत सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक कर सुरक्षा मानकों का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए।

मार्स सभागार में आयोजित बैठक में एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि केवल आर्थिक लाभ के लिए असुरक्षित भवनों में कोचिंग संस्थान संचालित करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवनों में सुरक्षित निकास मार्ग, मानक गुणवत्ता की विद्युत वायरिंग और पर्याप्त अग्निशमन उपकरण होना अनिवार्य है।

बैठक के दौरान कुछ कोचिंग संचालकों ने कहा कि वे किराये के भवनों में संस्थान संचालित करते हैं, इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी भवन स्वामी की है। इस पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संस्थान में आने वाले छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह संचालकों की होगी। सभी संस्थानों को अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन संबंधी नोटरीकृत शपथपत्र भी देना होगा।

कार्यशाला में सील किए गए भवनों का मुद्दा भी उठा। एलडीए ने बताया कि 29 जून 2026 से प्राधिकरण के कमेटी हॉल में हेल्प डेस्क शुरू की जाएगी। जिन संस्थानों के पास स्वीकृत भवन मानचित्र और सुरक्षा मानकों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज हैं, वे आवेदन कर सकेंगे। दस्तावेजों की 24 से 72 घंटे के भीतर जांच की जाएगी और मानक पूरे मिलने पर संबंधित भवन की सील हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अग्निशमन और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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Lucknow News: कोचिंग संचालकों को LDA की सख्त चेतावनी, छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं | UP Govt  

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