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गौतम मौर्य हत्याकांड के आरोपी पक्ष से जुड़े अवैध निर्माण पर नोटिस 10 दिन में हटाने के निर्देश

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आरिफ सिद्दीकी

कांट/शाहजहांपुर,। गौतम मौर्य हत्याकांड के बाद प्रशासनिक कार्रवाई लगातार तेज हो गई है। इसी क्रम में नगर पंचायत कांट ने आरोपी पक्ष से जुड़े बताए जा रहे एक कथित अवैध निर्माण को लेकर भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में 10 दिन के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में कार्रवाई न होने पर नगर पंचायत और प्रशासन द्वारा नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।

 नगर पंचायत कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार गढ़ीपूर्वी प्रथम स्थित भवन संख्या-12 (पंजीकरण संख्या-439/384) में किया गया निर्माण उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया है। इस संबंध में अमीरन पत्नी स्वर्गीय खुशी मुहम्मद, नसीम जहां पत्नी स्वर्गीय शमीम तथा सलमा पत्नी लियाकत अली, निवासी गढ़ीपूर्वी प्रथम के नाम नोटिस जारी किया गया है।


 नोटिस में नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 178, 186 और 222(6) सहित अन्य संबंधित प्रावधानों तथा नगर पंचायत की उपविधियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि 10 दिनों के भीतर संबंधित पक्ष स्वयं निर्माण नहीं हटाता है तो नगर पंचायत एवं प्रशासन संयुक्त रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई में आने वाला समस्त खर्च और उसकी जिम्मेदारी संबंधित भवन स्वामियों की होगी।

 बताया जा रहा है कि जिस भवन को नोटिस जारी किया गया है, उसमें करीब छह परिवारों के लगभग 25 लोग निवास करते हैं। नोटिस जारी होने के बाद भवन में रहने वाले लोगों के बीच चिंता का माहौल है। हालांकि नगर पंचायत की ओर से जारी नोटिस में केवल अवैध निर्माण का उल्लेख किया गया है और कार्रवाई को पूरी तरह नियमानुसार बताया गया है।

 गौरतलब है कि गौतम मौर्य हत्याकांड के बाद जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। इसी क्रम में आरोपी पक्ष से जुड़े बताए जा रहे इस भवन पर नगर पंचायत की कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा गया है कि नोटिस सीधे हत्याकांड के संबंध में जारी किया गया है, बल्कि इसे अवैध निर्माण के मामले में विधिक कार्रवाई बताया गया है।

 अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भवन स्वामी निर्धारित 10 दिन की अवधि के भीतर स्वयं निर्माण हटाते हैं या फिर नगर पंचायत और प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाते हैं।

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