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गोंड समाज के लिए 2% आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग, डीएम को सौंपा ज्ञापन

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अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा, सरकारी भर्तियों में आरक्षण लागू न होने का लगाया आरोप

मोहम्मद नईम
कुशीनगर। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ की जिला इकाई ने सोमवार को अनुसूचित जनजाति (गोंड) समाज के लिए निर्धारित 2 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों की सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण का समुचित पालन नहीं कर रही है।

जिलाध्यक्ष गोरख प्रसाद गोंड के नेतृत्व तथा प्रदेश महासचिव विन्देश्वरी प्रसाद गोंड की उपस्थिति में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ उत्तर प्रदेश में गोंड समाज को नहीं मिल पा रहा है।


संगठन का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का स्पष्ट और प्रभावी अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे गोंड समाज के अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों और अन्य अवसरों से वंचित हो रहे हैं।

ज्ञापन में मांग की गई कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (गोंड) के लिए निर्धारित 2 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जाए। साथ ही भविष्य में जारी होने वाली सभी सरकारी भर्तियों एवं विज्ञापनों में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र अभ्यर्थियों को संवैधानिक अधिकारों का लाभ मिल सके।

संगठन ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

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https://youtu.be/gxD20Yjj0hs

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