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शराब घोटाले के दो मामलों में अरविंद केजरीवाल को मिली राहत

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शराब घोटाले से जुड़े दो केस में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को झटका लगा है। समन को दरकिनार किए जाने की वजह से ईडी की ओर से दर्ज किए गए मुकदमों में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री को बरी कर दिया है। केजरीवाल ने फैसले के बाद एक्स पर 'सत्यमेव जयते' लिखते हुए अपनी प्रतिक्रिया साझा की।
राउज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने गुरुवार को आदेश पारित किया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन का उल्लंघन करने के आरोप में ईडी की ओर से दायर दो मामलों में बरी किया है। ईडी ने फरवरी 2024 में केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी।
केजरीवाल ने पीएमएलए के तहत ईडी की ओर से जारी समन का पालन नहीं किया था, जिसके बाद ईडी ने मामले दर्ज किए थे। कथित घोटाले की जांच के मामले में समन जारी होने के बावजूद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट की धारा 50 के तहत दिए गए समन को दरकिनार किए जाने पर फरवरी 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अलग-अलग तारीखों पर 5 बार समन किए जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। दिल्ली में वित्त वर्ष 2021-22 में लागू की गई आबकारी नीति में गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया था। अगस्त को ईडी ने भी केस दर्ज करके मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी। बाद में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। वह इस समय जमानत पर हैं।

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